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छत्तीसगढ़ में अकुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी हुई
145
रूपए

रायपुर 23 जुलाई।छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में
भारी इजाफा कर न्यूनतम मजदूरी
145
रूपए प्रतिदिन कर दिया है।
राज्य में अकुशल,
अर्ध्दकुशल
और कुशल श्रमिकों का मूल वेतन बढ़ा कर नयी दरें लागू करने
संबंधी अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। अब अकुशल
मजदूरों को न्यूनतम
145
रूपए,
अर्ध्दकुशल मजदूरों को
152
रूपए और कुशल मजदूरों को
162
रूपए प्रतिदिन वेतन
मिलेगा। अधिसूचना के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत
उल्लेखित
33
नियोजनों में
कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का पुनरीक्षण कर वेतन निर्धारण किया
गया है।
श्रम मंत्री चन्द्रशेखर साहू ने आज यहां
बताया कि मजदूरों का
मूल वेतन बढ़ाने के लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की
अनुशंसाओं पर सकारात्मक विचार
कर नयी वेतन दरें लागू की गयी है। उन्होने
बताया कि पुनरीक्षित वेतन में अकुशल मजदूरों का मूल वेतन
39
रूपए प्रतिदिन से
93
रूपए बढ़ाकर
132
रूपए प्रतिदिन किया गया है। इसी प्रकार अर्धकुशल श्रमिकों का
मूल
वेतन
43
रूपए प्रतिदिन से
96
रूपए बढ़ाकर
139
रूपए और कुशल श्रमिकों का मूल वेतन
47
रूपए प्रतिदिन से
102
रूपए बढ़ाकर
149
रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
उन्होने
बताया कि नयी दरों के लागू हो जाने से अब अकुशल श्रमिकों को
प्रतिमाह तीन हजार
432
रूपए के मूल वेतन सहित
338
रूपए परिवर्तनशील भत्ता मिलाकर तीन हजार
770
रूपए
प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अर्ध्दकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मूलवेतन
तीन हजार
614
रूपए
पर
338
रूपए परिवर्तनशील भत्ता मिलाकर तीन हजार
952
रूपए और कुशल श्रमिकों को
न्यूनतम मूलवेतन तीन हजार
874
रूपए पर
338
रूपए परिवर्तनशील भुगतान मिलाकर चार हजार
212
रूपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होगा।
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