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छत्तीसगढ़ समाचार
07/23/2010

12:19:32

    छत्तीसगढ़ में अकुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी हुई 145 रूपए 

रायपुर 23 जुलाई।छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में भारी इजाफा कर न्यूनतम मजदूरी 145 रूपए प्रतिदिन कर दिया है।

राज्य में अकुशल, अर्ध्दकुशल और कुशल श्रमिकों का मूल वेतन बढ़ा कर नयी दरें लागू करने संबंधी अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। अब अकुशल मजदूरों को न्यूनतम 145 रूपए, अर्ध्दकुशल मजदूरों को 152 रूपए और कुशल मजदूरों को 162 रूपए प्रतिदिन वेतन मिलेगा। अधिसूचना के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत उल्लेखित 33 नियोजनों में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का पुनरीक्षण कर वेतन निर्धारण किया गया है।

     श्रम मंत्री चन्द्रशेखर साहू ने आज यहां बताया कि मजदूरों का मूल वेतन बढ़ाने के लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसाओं पर सकारात्मक विचार कर नयी वेतन दरें लागू की गयी है। उन्होने बताया कि पुनरीक्षित वेतन में अकुशल मजदूरों का मूल वेतन 39 रूपए प्रतिदिन से 93 रूपए बढ़ाकर 132 रूपए प्रतिदिन किया गया है। इसी प्रकार अर्धकुशल श्रमिकों का मूल वेतन 43 रूपए प्रतिदिन से 96 रूपए बढ़ाकर 139 रूपए और कुशल श्रमिकों का मूल वेतन 47 रूपए प्रतिदिन से 102 रूपए बढ़ाकर 149 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है।

   उन्होने बताया कि नयी दरों के लागू हो जाने से अब अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह तीन हजार 432 रूपए के मूल वेतन सहित 338 रूपए परिवर्तनशील भत्ता मिलाकर तीन हजार 770 रूपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अर्ध्दकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मूलवेतन तीन हजार 614 रूपए पर 338 रूपए परिवर्तनशील भत्ता मिलाकर तीन हजार 952 रूपए और कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मूलवेतन तीन हजार 874 रूपए पर 338 रूपए परिवर्तनशील भुगतान मिलाकर चार हजार 212 रूपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होगा।

 

  

 


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