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छत्तीसगढ़ समाचार
07/22/2010

23:56:38

         छत्तीसगढ़ में डी.टी.एच.अब मनोरंजन कर के दायरे में

रायपुर 21 जुलाई।छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) अब मनोरंजन कर के दायरे में आ गया है।

    राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के दिनांक से यह संशोधन अधिनियम छत्तीसगढ़ में प्रभावशील हो गया है।

    वणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इसके तहत डी.टी.एच. की सेवाएं देने वालों को अब केबल आपरेटरों की तरह मनोरंजन शुल्क का भुगतान करना होगा। इस अधिनियम के तहत दस हजार तक आबादी वाले शहरों को शुल्क से छूट दी गई है।

    उन्होनो बताया कि दस हजार से पचास हजार तक आबादी वाले शहरों के डी.टी.एच. उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन दस रूपए और पचास हजार से अधिक आबादी वाले शहरों के उपभोक्ताओं को बीस रूपए प्रति कनेक्शन हर महीने शुल्क देना होगा। शुल्क डी.टी.एच. उपकरणों की बिक्री करने वाले डीलर से वसूला जाएगा।

  

 

 

 


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