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छत्तीसगढ़ समाचार
07/18/2010

23:40:38

  कृषि मंत्री ने अमानक खाद की बिक्री पर रोक लगाने के दिए निर्देश

रायपुर 17 जुलाई।छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री चन्द्रशेखर साहू ने विभागीय अधिकारियों को खाद, बीज और दवाई बेचने वाली दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करने तथा अमानक बिक्री करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है।

     श्री साहू ने समाचार पत्रों में अमानक खाद बिक्री से जुड़ी खबरों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने इसके परिपेक्ष्य में कार्रवाई शुरू कर दी है।कृषि मंत्री के निर्देश पर विभाग ने खाद, बीज, उर्वरक की गुणवत्तायुक्त सुनिश्चित करने के लिए जिला, अनुभाग तथा विकासखंडस्तर पर निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी है। नियुक्त किए गए निरीक्षक खाद, बीज, उर्वरक की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण कर उनकी गुणवत्ता भी परखेंगे।

  अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षक अधिकारी खाद, बीज, उर्वरकों की दुकानों और भण्डारगृहों से जांच के लिए नमूने भी एकत्र कर रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। किसानों को खाद,बीज,दवा आदि की गुणवत्ता के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो वे जिलास्तर पर उप संचालक कृषि कार्यालय, कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी अथवा विकास खण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
        
 अधिकारियों के अनुसार शासन द्वारा उर्वरक,बीज और कीटनाशकों के गुणवत्तायुक्त उत्पादों की उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित कराए जाने की दृष्टि से ''उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा कीटनाशी अधिनियम 1968'' लागू किया गया है।

 

       

 

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