Wednesday , April 24 2024
Home / MainSlide / एनएसए के तहत हिरासत में रखने का अधिकार दिल्ली पुलिस आयुक्त को

एनएसए के तहत हिरासत में रखने का अधिकार दिल्ली पुलिस आयुक्त को

नई दिल्ली 18 जनवरी।राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून(एनएसए) के अंतर्गत किसी भी व्‍यक्ति को हिरासत में रखने के लिए उपराज्‍यपाल अनिल बैजल ने दिल्‍ली पुलिस आयुक्‍त को अधिकार दिया है।

उपराज्‍यपाल के अनुमोदन के बाद जारी की अधिसूचना के अनुसार पुलिस यदि किसी व्‍यक्ति को राष्‍ट्रीय सुरक्षा और कानून व्‍यवस्‍था के लिए खतरा मानती है तो उसे कई महीनों तक हिरासत में रख सकती है।

उपराज्‍यपाल ने निर्देश दिया है कि पुलिस इस साल 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत हिरासत में लेने के अधिकार का इस्‍तेमाल कर सकती है।