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लोकसभा ने कराधान कानून संशोधन विधेयक को किया पारित

नई दिल्ली 02 दिसम्बर।लोकसभा ने आज कराधान कानून संशोधन विधेयक को पारित कर दिया।यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा।

इस विधेयक में घरेलू कम्‍पनियों को 22 प्रतिशत की दर से कर के भुगतान का विकल्‍प दिया गया है बशर्ते वे आय कर अधिनियम के तहत कटौती का दावा न करे। फिलहाल चार अरब रूपये तक के सालाना सकल करोबार वाली घरेलू कम्‍पनियों को 25 प्रतिशत तथा अन्‍य घरेलू कम्‍पनियों को तीस प्रतिशत आय कर देना पड़ता है।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि नये विनि‍र्माताओं सहित घरेलू कम्‍पनियों के लिए कॉरपोरेट कर में कटौती का सरकार का फैसला चीन और अमरीका के बीच मौजूदा व्‍यापार युद्ध के संदर्भ में किया गया है। उन्‍होंने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों ने कॉरपोरेट कर की दरें कम की है।उन्‍होंने कहा कि इस कदम से निवेश बढ़ेगा, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्‍साहन मिलेगा और रोजगार बढ़ेंगे।

उन्होने कहा कि देश की अर्थव्‍यवस्‍था अच्‍छी स्थिति में हैं। नवम्‍बर में प्रत्‍यक्ष कर संग्रह में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई और जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गया। वित्‍त मंत्री ने कहा कि सभी कल्‍याण योजनाओं पर खर्च के बावजूद देश का राजकोषीय अनुशासन नियंत्रण में है और चार प्रतिशत से काफी नीचे है।