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राष्ट्रपति ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली 19 सितम्बर।राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी है। कल केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने ई-सिगरेट के उत्‍पादन, आयात, वितरण और बिक्री पर अध्‍यादेश को स्‍वीकृति दी थी।

इस मामले पर गठित मंत्री समूह की अध्‍यक्ष वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मंत्रिमण्‍डल ने ई-सिगरेट और इस तरह के अन्‍य उत्‍पाद जो विशेषकर युवाओं के लिए हानिकारक हैं, उनपर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।उन्‍होंने कहा कि इस मामले में संसद के अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

अध्यादेश के लागू होने के बाद अब ई-सिगरेट का उत्‍पादन, आयात, निर्यात, लाने-ले जाने, बिक्री और उसका विज्ञापन संज्ञेय अपराध होगा। पहली बार उल्‍लंघन करने वालों को एक साल की कैद तथा एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है। अपराध को दोहराने पर तीन साल की जेल और पांच लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

ई-सिगरेट का भंडारण करने वालों को छह महीने की जेल की सजा या पचास हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।