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नगरीय निकायों की मतदाता सूची में 06 सितम्बर से होगा नाम दर्ज

रायपुर 02 सितम्बर।छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी नगरीय निकायों के चुनाव के लिये निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने , प्रविष्टि में सुधार कराने और प्रविष्टि को हटाने के संबंध में 6 सितम्बर से 16 सितंबर तक नागरिकों से दावे आपत्ति लेने का कार्य किया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर रामसिंह ने आज यहां बताया कि पंचायत के लिये 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर के बीच दावा, आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा। उपरोक्त अवधि में प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर एवं जिला अधिकारी द्वारा नियत किये गए स्थान पर उपस्थित रहकर नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।

उन्होने बताया कि नगरीय निकायों में मतदान के लिये नगरीय निकायों के लिये प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाता का नाम होना आवश्यक हैं।उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपना नाम अपने वार्ड की मतदाता सूची में अवश्य चेक कर लें और किसी त्रुटि की स्थिति में उसमें सुधार का कार्य करा लें ताकि वे नगरीय निकायों के चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सके।

उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक यह पाता हैं कि निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं हैं या दूसरे वार्ड में दर्ज हैं तो वह अपना नाम ठीक स्थान पर दर्ज करा सकता हैं।