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चालीस लाख रूपए का कारोबार जीएसटी से बाहर

नई दिल्ली 10 जनवरी।छोटे कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्‍य से वस्‍तु और सेवाकर परिषद ने 40 लाख रूपये तक के कारोबार को वस्‍तु और सेवाकर-जी एस टी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय किया है।

वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए यह सीमा 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। पहले पूरे देश में यह सीमा बीस लाख रूपये थी।

उन्होने कहा कि..फस्‍ट अप्रैल 2019 से कम्‍पोजिशन की जो इग्ज़ेम लिमिट है वो वन एण्‍ड हाफ करोड़ रूपीज तक होगी। वन करोड़ फिफ्टी लैक्‍स तक और क्‍योंकि कम्‍पोजिशन स्‍कीम का लाभ उठाने के लिए कई छोटे व्‍यवसायिक आए हैं, तो इसको बढ़ाने का एक यह लॉजिक था..। डेढ करोड़ करने का एक दूसरा लॉजिक भी था कि पुरानी एक्‍साइज स्‍कीम में डेढ करोड़ तक उनको छूट थी एक्‍साइज से।

श्री जेटली ने कहा कि दोनों फैसलों से सूक्ष्‍म, लघु और मझोले कारोबार को फायदा होगा। उन्‍होंने कहा कि कम्‍पोजिशन योजना के अन्‍तर्गत आने वाले अब प्रत्‍येक तिमाही में कर का भुगतान करेंगे, लेकिन रिटर्न साल में केवल एक ही बार दाखिल करना होगा।