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माल्या नही कर सकेंगा ब्रिटेन के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील

लंदन/नई दिल्ली 27 जुलाई।भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या लगभग एक अरब, चौदह करोड़, पचास लाख पाउन्ड की वसूली के लिए तेरह भारतीय बैंकों के पक्ष में ब्रिटेन के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकेगा।

ब्रिटेन की अपीलीय अदालत ने 62 वर्षीय कारोबारी माल्या को हाईकोर्ट के आठ मई के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। विजय माल्या पर भारतीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी और मनीलॉन्ड्रिंग के आरोपों में ब्रिटेन की एक अदालत में प्रत्यर्पण की सुनवाई भी चल रही है।

हाईकोर्ट के आदेश से भारतीय बैंकों को इंग्लैंड और वेल्स में माल्या की संपत्तियों के खिलाफ फैसले को लागू कराने का अधिकार मिल गया है।

इस बीच, सरकार ने कहा है कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार चल रही है और मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।विदेश राज्यमंत्री वी.के. सिंह ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने पिछले वर्ष नौ फरवरी को नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग को औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध सौंपा है।