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कथावाचक आसाराम को दुष्कर्म मामले में ताउम्र जेल की सजा

जोधपुर 25अप्रैल।राजस्थान में जोधपुर की अदालत ने कथावाचक आसाराम को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए उन्हे ताउम्र तथा बाकी दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अनुसूचित जाति-जनजाति अदालत के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने जेल परिसर में ही एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में ही यह निर्णय सुनाया। आसाराम पिछले पांच वर्षों से जेल में हैं।आसाराम को मृत्यु होने तक तथा मामले के दो आरोपियों शिल्पी और शरद को भी दोषी ठहराते हुए उन्हे 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है।जबकि इस मामले को दो अन्य आरोपियों शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया।

आसाराम को पॉस्को ऐक्ट, एससी-एसटी ऐक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया।इस मामले की सुनवाई के दौरान आसाराम के विरूद्ध बयान देने वाले नौ गवाहों पर हमला हो चुका है, जिनमें से तीन गवाह मारे गए हैं। पुलिस ने पूरे जोधपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और धारा 144 लागू कर दी गई है।शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। राजस्थान के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जहां आसाराम के अनुयायी अधिक हैं।

आसाराम पर गुजरात के सूरत में भी दुष्कर्म का एक मामला है। इस मामले में इसी महीने उच्चतम न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को सुनवाई पूरी करने के लिए पांच सप्ताह का समय दिया है।