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उच्चतम न्यायालय ने पटाखों की बिक्री पर रोक में ढील देने से किया इंकार

नई दिल्ली 13 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक में ढील देने से इंकार कर दिया है और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के उसके आदेश को लागू करें।

न्यायालय दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के अपने 09 अक्टूबर के आदेश में संशोधन की मांग वाली व्यापारियों की याचिका पर आज सुनवाई कर रहा था।हालांकि न्यायालय ने कहा कि लोग बिक्री पर रोक लगाने के आदेश से पहले खरीदे गए पटाखे जला सकते हैं।

वहीं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ के निवास इस साल दीवाली पर शाम साढे छह बजे से रात साढे नौ बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। उच्च न्यायालय का यह आदेश दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की ब्रिकी पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध के बाद आया है।