छत्तीसगढ़ में रात्रि 10 बजे के बाद फटाखे फोड़ने पर रोक
रायपुर 25अक्टूबर।छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली पर रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे फोड़े जाने पर प्रतिबन्ध लगाते हुए लोगो से पर्यावरण नियमों का पालन करने की अपील की है।
आवास और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव एन.बैजेन्द्र कुमार ने आज यह आदेश जारी करते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ऊंची आवाज के पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को गंभीरता से लागू किए जाने के निर्देश दिया है।सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए इस बारे में जारी परिपत्र में उन्होने कहा कि चार मीटर की दूरी तथा 125 डी.बी.या 145 डी.बी.से अधिक शोर करने वाले पटाखे प्रतिबंधित कर दिए जाएं।
परिपत्र में दीपावली से पहले और दीपावली के दौरान ध्वनि तथा वायु प्रदूषण मापने के निर्देश भी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं।उनसे यह भी कहा गया है कि निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखों के उत्पादन और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि दीपावली पर्व के दौरान संभावित प्रदूषण को रोका जा सके।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाया जाने वाला यह ठोस कदम इस गंभीर समस्या को काफी हद तक दूर कर सकता है।
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