पीयूष गुहा को भी उच्चतम न्यायालय ने दी जमानत
रायपुर/नई दिल्ली 31मई।उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह के मामले में डा.विनायक सेन के साथ गिरफ्तार और दोषी करार दिए गए पीयूष गुहा को आज जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और सी के प्रसाद की एक अवकाश पीठ ने गुहा को सुनाई गई उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।अदालत ने गुहा को दो लाख रुपए की जमानत और एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके भरने का आदेश भी दिया।
कोलकाता के व्यवसायी गुहा को सेन और कुख्यात नक्सली नेता नारायण सान्याल के साथ देश के खिलाफ युध्द के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने की खातिर नक्सलियों के साथ सांठ-गांठ करने का दोषी ठहराया गया था।इन लोगों को रायपुर की जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
जिला अदालत के फैसले को गुहा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चुनौती देने के साथ ही जमानत की याचिका दाखिल की थी जिसने उसे जमानत देने से इंकार कर दिया था।उच्च न्यायालय में अपील खारिज होने के बाद उसने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।

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