उच्चतम न्यायालय ने कोया कमांडो पर मांगा जवाब
रायपुर/नई दिल्ली 06अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने आज छत्तीसगढ़ सरकार से कोया कमांडो के गठन के बारे में पूरी जानकारी मांगी है।
न्यायमूर्ति बी.सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस.एस.निज्जर की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से कोया कमांडो के गठन पर हलफनामा दायर करने और यह बताने को कहा है कि उन्हें किस नियम के तहत हथियार एवं गोला बारूद की आपूर्ति की जा रही है।न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करेगा।
खण्डपीठ ने राज्य सरकार को दिए निर्देश में कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाए।सम्बधित अधिकारी बताएगा कि किस नियम के तहत कोया कमांडो की नियुक्ति की जा रही है।साथ ही उन्हें किस नियम के तहत हथियार और गोला बारूद दिए जा रहे हैं।
खण्डपीठ ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए कहा कि हमें यह पता चलना चाहिए कि आखिर कोया कमांडो क्या है। उनकी नियुक्ति किस तरह की जाती है और उन्हें ट्रेनिंग वगैरह किस तरह से दी जाती है।
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