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कर्नल पुरोहित की अतंरिम जमानत याचिका पर सुको ने निर्णय रखा सुरक्षित

नई दिल्ली 17 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में अंतरिम जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है।

    न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए एम सपरे की पीठ ने व्यनवस्था दी कि वह इस याचिका पर बाद में फैसला सुनाएगी।

    पुरोहित ने बम्बई उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की है।पुरोहित की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि वे 09 साल से जेल में हैं और अभी तक आरोप पत्र तैयार नहीं किया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत रद्द कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 10 अक्टूबर की तारीख तय की है।