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अगर कहीं खो गया है आपका भी पैन कार्ड तो इस तरह पा सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी..

 हर भारतीय करदाता के लिए पैन कार्ड एक आवश्यक डॉक्युमेंट है, ऐसे में इसको खो देना काफी असुविधाजनक हो सकता है। हालांकि ऐसे स्थिति में कार्डधारकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे समान कार्यों को पूरा करने के लिए अब आसानी से डुप्लीकेट पैन कार्ड ऑनलाइन पा कर सकते हैं।

आप मेन डॉक्यूमेंट के जगह पर इस्तेमाल करने के लिए IT विभाग से डुप्लीकेट पैन कार्ड पा कर सकते हैं। हांलाकि बहुत से लोग डुप्लीकेट पैन के बारे में नहीं जानते हैं या उसपर भरोसा नहीं कर पाते है और एक नए कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं।

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इसलिए हम आपको बताना चाहते है कि इस डुप्लीकेट डुप्लीकेट का मूल पैन कार्ड के समान कानूनी मान्य होता है। कार्डधारक इस दस्तावेज़ का उपयोग बिना किसी समस्या के हर जगह कर सकते हैं। तो आइये जानते हैं कि डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं।

 

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले TIN-NSDL के आधिकारिक पोर्टल https://www.tin-nsdl.com/ पर जाएं।
  • फिर पेज के बाएं कोने में मिलने वाले क्विक लिंक सेक्शन पर जाएं।
  • अब ऑनलाइन पैन सर्विसेज पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Apply for PAN online option का चयन करें।
  • फिर नीचे स्क्रॉल करें और पैन कार्ड के रिप्रिंट पर क्लिक करें।
  • फिर डिटेल सेक्शन के तहत दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

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  • इसके बाद आपको पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन पेज के रिप्रिंट के अनुरोध पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।
  • यहां सभी जरूरी विवरण -यानी आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर जो आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपका जन्म का महीना और साल भरें।
  • इसके बाद information declaration boxes की जांच करें।
  • अब कैप्चा कोड डालें और फिर एप्लीकेशन को जमा करें।
  • इसके बाद सभी विवरणों की पुष्टि करें और OTP पाने करने के लिए एक मोड चुनें।

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  • फिर ओटीपी दर्ज करें और फिर Validate पर क्लिक करें।
  • अब भुगतान का एक तरीका चुनें। अगर पैन भारत के भीतर डिलीवर करना है तो इसकी कीमत 50 रुपये होगी अगर इसे भारत के बाहर डिलीवर किया जाना है तो 959 रुपये है।
  • फिर आवश्यक भुगतान पूरा करें। जिसके बाद आपके रिकॉर्ड के लिए एक एकनॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा।
  • सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आपको सबसे पहले FIR दर्ज करनी चाहिए।